सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को किया रद, बताया विरोधाभासी - Shaurya Mail

Breaking News

सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को किया रद, बताया विरोधाभासी

 सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को किया रद, बताया विरोधाभासी

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसने एक आपराधिक मामले में पांच आरोपियों द्वारा दायर गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका खारिज कर दी। साथ ही उन्हें दो महीने के लिए दंडात्मक कदमों से सुरक्षा प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को आत्म-विरोधाभासी बताया। इसके बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाए और आश्वासन मांगा कि आवेदन पर निर्णय होने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक उपरोक्तानुसार डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि आज से दो महीने की अवधि के लिए आवेदकों के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा। बाद में राज्य ने आदेश के खिलाफ अपील की, जिस पर 18 जुलाई को जस्टिस बीआर गवई और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा गया कि हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को देखकर आश्चर्यचकित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपियों द्वारा दायर अग्रिम जमानत की अर्जी का राज्य के वकील ने जोरदार विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों का अपराध का इतिहास रहा है और वे कठोर अपराधी थे, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए थे।

Rakesh Kumar Bhatt

https://www.shauryamail.in

Related post

error: Content is protected !!