Breaking News

यासीन मलिक: टेरर फंड मामले में यासीन मलिक दोषी करार, दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस, NIA ने फांसी की सजा की थी मांग

 यासीन मलिक: टेरर फंड मामले में यासीन मलिक दोषी करार, दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस, NIA ने फांसी की सजा की थी मांग

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आतंकवाद विरोधी जांच टास्क फोर्स ने अदालत को बताया कि यासीन ने राजनीति के नाम पर हिंसा की और उसने भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी की हत्या की योजना बनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने कहा कि इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अपील में एकमात्र प्रतिवादी यासीन मलिक ने धारा 121 आईपीसी के तहत एक आरोप के लिए दोषी ठहराया है, जो वैकल्पिक मौत की सजा का प्रावधान करता है। हम उसे जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदन और अपील दोनों में नोटिस जारी करते हैं।

इससे पहले, याचिका को आज (29 मई) को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। मलिक को एक विशेष एनआईए अदालत ने मई 2022 में एक आतंकवाद वित्तपोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एनआईए ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। हालाँकि, विशेष अदालत ने यह कहते हुए प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाना चाहिए।

Rakesh Kumar Bhatt

https://www.shauryamail.in

Related post

error: Content is protected !!