आज जिलाधिकारी के जनता निकट कालिका मन्दिर सैनट्रीयों मॉल समीप सीवर बहने की शिकायत मिली जिस पर जिलाधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए - Shaurya Mail

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आज जिलाधिकारी के जनता निकट कालिका मन्दिर सैनट्रीयों मॉल समीप सीवर बहने की शिकायत मिली जिस पर जिलाधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए

 आज जिलाधिकारी के जनता निकट कालिका मन्दिर सैनट्रीयों मॉल समीप सीवर बहने की शिकायत मिली जिस पर जिलाधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए

उत्तराखंड(देहरादून),गुरुवार 26 सितंबर 2024

जिलाधिकारी सविन बंसल प्रतिदिन अपने कार्यालय कक्ष में “जनता दर्शन” कार्यक्रम जन सामान्य की शिकायत है सुनते हैं। जिलाधकारी द्वारा प्रत्येक दिन रोस्टरेवार लगाई गई है उप जिला मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज प्राप्त हुई 22 शिकायत अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण शेष पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।

आज जिलाधिकारी के जनता निकट कालिका मन्दिर सैनट्रीयों मॉल समीप सीवर बहने की शिकायत मिली जिस पर जिलाधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

आज जन शिकायत की सुनवाई हेतु उप जिलाधिकारी, डोईवाला को शिकायत के निवारण हेतु अध्यक्ष नामित करते हुए ज्वाइंट एक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा आर०ओ०, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सदस्य नामित किया गया है।
आज वार्ड-12 सालावाला स्थित काली मन्दिर, हाथी बड़कला निकट बक्सी प्लाजा पर मौजूद स्ट्राम वाटर ड्रेन का निरीक्षण किया गया जिसमें प्रथम दृष्टिया पाया गया कि अपस्ट्रीम सोर्स से दूषित जल प्रवाहित हो रहा है। बक्सी प्लाजा पर मौका-मुआयना करने पर पाया गया कि एस०टी०पी० प्लांट का निर्माण नहीं किया गया है।
स्ट्राम वाटर ड्रेन अपस्ट्रीम पर देखा गया कि सैनट्रीयों मॉल के आगे उसका निर्माण नहीं किया गया है। सैनटीनों मॉल के पार्किक एक्जेट गेट के समीप स्लैब हटाने पर मॉल की ओर से दूषित जल प्रवाहित होते हुए पाया गया।
शिकायतकर्ता की उपस्थिति में सैनट्रीयों मॉल के संयुक्त निरीक्षण के दौरान एस०टी०पी० प्लांट 200 केएलडी का क्रियाशील पाया गया।

जिस पर कार्यवाही की गई

सैनट्रीयों मॉल की ओर से स्ट्राम वाटर ड्रेन से दूषित जल प्रवाहित होने की स्थिति में प्राईमाफेसी मानते हुए रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का चालान किया गया।
वहीं बक्सी प्लाजा के स्वामी द्वारा एस०टी०पी० प्लांट न लगाये जाने की स्थिति में तथा दूषित जल का ट्रीटमेंट न किये जाने पर रू0 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का चालान किया गया।
संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त स्ट्राम वाटर ड्रेन जो पी०डब्लू०डी० द्वारा निर्माण की गयी है, के द्वारा स्लैब हटाये जाने पर नगर निगम, देहरादून द्वारा तलीझाड़ सफाई कार्य कराया जायेगा।

Rakesh Kumar Bhatt

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