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प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे शराब के ठेके

 प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए बंद रहेंगे शराब के ठेके

उत्तराखंड(देहरादून),बुधवार 17 अप्रैल 2024

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में पांच लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होगा। इससे ठीक 48 घंटे पहले बुधवार की शाम पांच बजे से उत्तराखंड में सभी शराब की दुकानें बंद हो गई हैं। साथ ही बार, पब, ढाबे और होटल में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी। मतदान समाप्त होने के बाद शाम को शराब की दुकानें खुल सकेंगी।

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार शाम पांच बजे से मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया है। मतगणना के दिन भी ड्राई डे घोषित है। ऐसे में शराब के शौकीनों को दो दिनों तक शराब नहीं मिलेगी। ड्राई डे के दौरान शराब बेचने या खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ड्राई डे का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखेगी।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिन भी ड्राई डे घोषित है। उत्तराखंड और उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। उन क्षेत्रों में 19 अप्रैल शाम छह बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। इस दौरान शराब की सभी प्रकार की दुकानें, होटल, रेस्तरां और क्लब में शराब की बिक्री और वितरण करने वाले अन्य संस्थाओं को शराब बेचने व पेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें

सात मई को उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में मतदान के दृष्टिगत पांच मई शाम छह बजे से सात मई शाम छह बजे तक बरेली से लगे उत्तराखंड के उधमसिंह नगर क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 25 मई को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 23 मई शाम छह बजे से 25 मई शाम छह बजे तक और हिमाचल प्रदेश में एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 30 मई शाम छह बजे से एक जून शाम छह बजे तक इन राज्यों से लगे देहरादून क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। अन्य राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले मतदान के दौरान उनकी सीमा से उत्तराखंड के जो जनपद लगे हैं, उन जनपदों की तीन किलोमीटर की परिधि के भीतर ड्राई डे प्रभावी होगा।

Rakesh Kumar Bhatt

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