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बीयर की बोतल पर 60 रूपये की ओवर रेंटिग पर 60 हजार का चालान

 बीयर की बोतल पर 60 रूपये की ओवर रेंटिग पर 60 हजार का चालान

(बीयर की बोतल पर 60 रूपये की ओवर रेंटिग पर 60 हजार का चालान)

जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को अवस्थित शराब की दुकानों में ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।

आज आबकारी विभाग के टीम द्वारा मसूरी अवस्थित दुकानों पर बीयर एवं शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया। उक्त दुकान में बीयर का एमआरपी मूल्य ₹160 था जबकि ₹220 में बीयर विक्रय की जा रही थी। साथ ही दुकान पर बिलिंग मशीन, रेट लिस्ट एवं टोल फ्री नंबर तथा संबंधित आबकारी निरीक्षक का नंबर चस्पा नहीं पाया गया। दुकान के निरीक्षण के दौरान ओवर रेटिंग एवं अन्य अनियमितता पाए जाने पर उक्त बियर की दुकान का टीम द्वारा 60 हजार रूपये का चालान किया गया।

टीम द्वारा उक्त दुकान के अनुज्ञापी एवं विक्रेता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। दुकान में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। दुकान में ‘‘यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’’ का पोस्टर बैनर ठीक प्रकार से चस्पा होना चाहिए। तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करने तथा बार-बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

Rakesh Kumar Bhatt

https://www.shauryamail.in

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