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मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ

 मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ

मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक लड़का अपनी प्रेमिका को बड़ी बेरहमी से थप्पड़ और लात-घुसे मारता नजर आ रहा है। लड़के ने अपनी प्रेमिका को इस हद तक पीटा कि वह अधमरी हो गई। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) नवीन दुबे ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपने प्रेमी को कथित तौर पर शादी करने के लिए कहा था। प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी भड़क गया और उसने उसे रोड पर बड़ी बेरहमी से पीटा। इस दौरान प्रेमिका बेहोश हो गई और काफी देर तक रोड किनारे पड़ी रही। जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सुचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘घटना 21 दिसंबर, बुधवार की है, जिसका वीडियो 24 दिसंबर को सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मऊगंज क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय पंकज त्रिपाठी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पीड़िता घटना की जानकारी देने थाने आई थी, लेकिन उसने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। पीड़िता को अस्पताल ले जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया था। हालाँकि, घटना का वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323 और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया और आरोपी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने यह भी बताया कि पीड़िता ने वीडियो बनाकर वायरल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ प्रसारित किया तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

Rakesh Kumar Bhatt

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