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दोबारा नहीं होगा MCD की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, दिल्ली HC ने लगाई रोक

 दोबारा नहीं होगा MCD की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, दिल्ली HC ने लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी की स्थाई समिति के सदस्यों के फिर से चुनाव पर रोक लगा दी है। यह चुनाव 27 फरवरी 2023 को होने वाला था। ऐसे भाजपा के लिए राहत माना जा रहा है। शुक्रवार को एमसीडी की स्थायी समिति के चुनाव के दौरान एक वोट को अवैध घोषित करने के मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले के खिलाफ भाजपा की दो पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली एचसी का रुख किया। उपराज्यपाल, मेयर और एमसीडी को हाई कोर्ट से नोटिस किया गया है। हाईकोर्ट ने मतपत्र सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है।

मेयर के दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। भाजपा ने शनिवार को दावा किया कि एक दिन पहले तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई गणना के आधार पर भगवा पार्टी और आप के तीन-तीन उम्मीदवारों को एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में “निर्वाचित” किया जाना था और महापौर को इस परिणाम को स्वीकार करना चाहिए और इसकी घोषणा करनी चाहिए। भाजपा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक आतिशी पर एमसीडी की छह सदस्यीय स्थायी समिति के चुनाव के दौरान मारपीट की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें ‘खलनायिका’ करार दिया।

भाजपा की दिल्ली इकाई ने ट्विटर पर एक पोस्टर साझा किया है, जिसमें आतिशी ‘आप’ विधायक दुर्गेश पाठक और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की महापौर शैली ओबेरॉय की तस्वीर है। पोस्टर के साथ लिखा है, “सदन में मारपीट और तानाशाही करवाने वाली ‘आप’ की ‘खल-नायिका’।” आतिशी की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शुक्रवार को महापौर शैली ओबेरॉय द्वारा नगर निगम की एक प्रमुख समिति के छह सदस्यों के चुनाव में एक मत को ‘अवैध’ घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ‘आप’ के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हुई और लात-घूंसे चले।

Rakesh Kumar Bhatt

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