किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना भी लगाया - Shaurya Mail

Breaking News

किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

 किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

देहरादून। नाम बदलकर किशोरी से दुष्कर्म करने के एक मामले में अतिरिक्त जिला व सेशन जज अश्वनी गौड़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित आमिर निवासी मुस्लिम बस्ती, शास्त्रीनगर खाला को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जिसे अदा न करने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि मामला वर्ष 2018 को प्रकाश में आया था। आमिर वसंत विहार में एक दुकान में काम करता था। वहीं पास ही किशोरी का घर है। आमिर ने किशोरी को अपना नाम हर्ष बताया और उसके साथ दोस्ती कर ली। कुछ समय तक दोनों एक-दूसरे से मिलते रहे। इस बीच आमिर ने किशोरी को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया।

वर्ष 2018 में ईद पर दोषी ने किशोरी से घर से एटीएम कार्ड लाने को कहा। किशोरी अपने भाई का एटीएम कार्ड लाकर उसे दे दिया। आमिर ने एटीएम कार्ड से तीन हजार रुपये निकाल लिए। जब किशोरी के भाई के पास रुपये निकलने का मैसेज पहुंचा और घर पर कार्ड नहीं मिला तो उन्होंने कार्ड की तलाश शुरू की। कार्ड न मिलने पर भाई ने किशोरी से पूछताछ की तो उसने बताया कि एटीएम कार्ड उसने अपने दोस्त को दिया है। किशोरी के भाई ने जब जांच पड़ताल की तो तब पता लगा कि उसका नाम हर्ष नहीं, बल्कि आमिर सिद्दकी है। किशोरी से जब और पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आमिर उससे अब तक 56 हजार रुपये ले चुका है। किशोरी की भाई की तहरीर पर वसंत विहार थाना पुलिस ने आमिर के खिलाफ दो जुलाई 2018 को दुष्कर्म, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

Rakesh Kumar Bhatt

https://www.shauryamail.in

Related post

error: Content is protected !!