अब बाजार पांच दिन के बजाय छह दिन गाइड लाइन के अनुसार खुले रहेंगे
अब बाजार पांच दिन के बजाय छह दिन गाइड लाइन के अनुसार खुले रहेंगे
देहरादून, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण अब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, पिछले एक माह से अधिक समय से चल रहे कोविड कर्फ्यू को लेकर कयास लगाये जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ और छूट दी जा सकती है, सरकार संक्रमण को लेकर सचेत है और उत्तराखंड़ में अनलॉक जैसा लॉकडाउन याने कोविड कर्फ्यू (एक हफ्ते) 6 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया चरण बद्ध रूप से जारी है।
इस क्रम में अब पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल रविवार को भी खुलेंगी। वहीं अब कोचिंग और जिम भी खुलेंगे, सोमवार को बताया कि सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब बाजार पांच दिन के बजाय छह दिन गाइड लाइन का अनुसार खुले रहेंगे।यपर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल रविवार को खुले रहेंगे, जबकि मंगलवार को बंद रहेंगे। इसके साथ ही जिम और कोचिंग भी 50 फीसदी क्षमता तक खुलेंगे। कोचिंग में स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जा सकेगा। केवल करियर ओरिएंटेड बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा मॉल और सिनेमाघर फिलहाल बंद रहेंगे |
गत सप्ताह की अपेक्षा आने वाले 7 दिनों के लिए व्यवसायिक गतिविधियों में और अधिक छूट दे दी गई है। नई व्यवस्था के तहत व्यायाम शाला एवं कोचिंग सेंटर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वही बाजारों का समय भी 7:00 बजे तक का नियत कर दिया गया है जो अब तक 5:00 बजे तक का था।
राज्य सरकार ने आशाओं के अनुरूप लॉकडाउन में अनलॉक जैसी व्यवस्थाएं लागू करते हुए आगामी 1 हफ्ते के लिए काफी छूट प्रदान की हैं। ना केवल बाजारों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है बल्कि लंबे समय से जिम खोलने की मांग कर रहे कारोबारियों को भी राहत मिल गई है। जिम कारोबारी रोजी रोटी के संकट की दुहाई देकर राज्य सरकार से जिम खोलने की मांग कर रहे थे | इसे आखिरकार मंजूरी मिल ही गई। उधर कोचिंग सेंटर भी अब गुलजार नजर आएंगे, हालांकि उक्त दोनों ही सेवाओं के लिए 50% की व्यवस्था लागू की गई है।
बता दें कि इससे पूर्व राज्य सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए शनिवार एवं रविवार पिकनिक स्थलों में भी मौज मस्ती करने की अनुमति दी जाएगी। उधर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी लोगों को संक्रमण से बचने के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस नियमों का पालन करना चाहिए एवं राज्य सरकार भी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कटिबद्ध है।