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अर्थ एवम संख्या विभाग द्वारा वार्षिक स्थान्तरण में की अधिनियम की अनदेखी

 अर्थ एवम संख्या विभाग द्वारा वार्षिक स्थान्तरण में की अधिनियम की अनदेखी

 

निरंकुश विभागों द्वारा वार्षिक स्थान्तरण में अधिनियम की अनदेखी की जा रही है। अधिनियम की धारा 17 (ग) के बिंदु 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि सूची में से दुर्गम स्थान पर तैनात रहे सबसे अधिक अवधि के कार्मिक से प्रारंभ करते हुए रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार ऐच्छिक स्थान आवंटित किया जाएगा।

इसके उपरांत भी द्वितीय स्थान पर नाम अंकित होने एवँ निदेशालय में रिक्त पद होने के उपरान्त भी अपर सांख्यकी अधिकारी को उनके द्वारा ऐच्छिक विकल्प पर तैनाती ना कर चौथे स्थान के कार्मिक को निदेशालय में स्थान्तरित कर दिया गया।

जो कि किसी भी तरह से तर्कसंगत नही है। कार्मिक द्वारा स्थान्तरण में संशोधन किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। नियोजन विभाग के शासन में उच्च अधिकारियों द्वारा उक्त प्रकरण में संज्ञान लिया जाना आवश्यक है, जिससे निम्न स्तर के कार्मिकों का स्थान्तरण अधिनियम में विश्वास एवँ कार्यस्थल में मनोबल बना रहे।

Rakesh Kumar Bhatt

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