Breaking News

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, कानूनी जानकारी दीें

 विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, कानूनी जानकारी दीें

ऋषिकेश,  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। शिविर में प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने लोगों को उनके अधिकार और कानून से संबंधित जानकारियां दीं। रविवार को ऋषिकेश नगर निगम के सभागार में ‌जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। प्राधिकरण के सचिव व सीनियर सिविल जज हर्ष यादव ने कहा कि इस प्राधिकरण का गठन समाज में उपेक्षित लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए किया गया है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1980 को अधिनियमित किया गया। इसमें उन लोगों की विशिष्ट श्रेणी को सूचीबद्ध किया है जो मुफ्त कानूनी सेवाओं के हकदार हैं। उन्होंने भारतीय दंड संहिता, दहेज मृत्यु, आत्महत्या, पति पत्नी के मध्य सुरक्षा, महिला की लज्जा भंग होने पर कानून का सहारा, लैंगिक अपराधों सहित अन्य जानकारियां दीं।
नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त राहुल गोयल ने कहा कि वर्तमान समय में पुरुष और महिला सबके लिए समान कानून बने हैं। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर जागरूकता के अभाव में अत्याचार हो रहे हैं। इसका एक कारण लिंग भेद का होना भी है। भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, इन्हें रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। मौके पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश उवर्शी रावत, मधु नेगी, पीएलवी विभा नामदेव, सूरजमणी सिलस्वाल, मीनाक्षी कपरूवान, ममता रमोला, मधुश्री, ममता रावत, रेखा नेगी आदि उपस्थित रहे।

Rakesh Kumar Bhatt

https://www.shauryamail.in

Related post

error: Content is protected !!