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हाथरस गैंगरेप केस : अदालत ने तीन आरोपियों को किया बरी, एक को इस मामले में उम्रकैद

 हाथरस गैंगरेप केस : अदालत ने तीन आरोपियों को किया बरी, एक को इस मामले में उम्रकैद

एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को हाथरस रेप-मर्डर मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया और एक अन्य को दोषी ठहराया। चार आरोपियों में से संदीप (20), रवि (35), लव कुश (23), और रामू (26) को बरी कर दिया गया जबकि अदालत ने माना कि संदीप अपराध का दोषी है। सितंबर 2020 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बूलगढ़ी में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले में एक ही गांव के चार युवकों को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली के एक अस्पताल में 15 दिनों की लड़ाई के बाद उसने दम तोड़ दिया। लड़की के परिवार ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और कहा कि वह मामले को उच्च न्यायालय में अपील करेगा।

हाथरस रेप केस

हाथरस केस में बलात्कार के मामले ने 20202 में विरोध प्रदर्शनों और न्याय की मांग के साथ बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया था। अधिकारियों द्वारा परिवार की अनुमति के बिना अस्पताल से महिला का शव ले जाने के बाद विवाद ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया। उन्होंने उसके परिवार को उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया और आधी रात में ही कर दिया। चार आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि उसने बलात्कार के प्रयास का विरोध किया था और इस प्रक्रिया में उसने अपनी जीभ भी काट ली थी और उस पर गंभीर चोट लग गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

Rakesh Kumar Bhatt

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