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कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

 कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि राज्य द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को 9 मई तक लागू नहीं किया जाएगा। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत कोटा की पिछली व्यवस्था 9 मई तक जारी रहेगी, जब राज्य सरकार द्वारा उठाई जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे। मैं इसे आज दायर करूंगा लेकिन समस्या यह है कि मैं (सॉलिसिटर जनरल) व्यक्तिगत कठिनाई में हूं क्योंकि मैं संविधान पीठ के सामने बहस कर रहा हूं जो समान-लिंग विवाह से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा स्थगन के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि सुनवाई पहले ही चार बार टाली जा चुकी है।

मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। दवे ने अदालत से अनुरोध किया कि वह मेहता की दलीलों को दर्ज करें कि मुसलमानों के लिए कोटा खत्म करने के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और 30 मार्च, 2002 के पहले के आदेश में कोटा देने का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा।

Rakesh Kumar Bhatt

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