'आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं कर सकता काम', बॉम्बे HC के जज ने खुली अदालत में दिया इस्तीफा - Shaurya Mail

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‘आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं कर सकता काम’, बॉम्बे HC के जज ने खुली अदालत में दिया इस्तीफा

 ‘आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं कर सकता काम’, बॉम्बे HC के जज ने खुली अदालत में दिया इस्तीफा

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ की एक अदालत की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति रोहित देव ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोहित देव ने खुली अदालत में घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति देव ने अदालत में मौजूद वकीलों से कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता।

आप लोग कड़ी मेहनत करें। हालांकि, न्यायमूर्ति देव ने फैसले के पीछे का कारण नहीं बताया। उन्होंने कई मौकों पर वकीलों के साथ सख्ती बरतने के लिए उनसे माफ़ी मांगी।

उन्होंने कहा कि जो लोग अदालत में मौजूद थे, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाएं। मैं आप में से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए एक परिवार की तरह हैं। अचानक आए इस फैसले से कोर्ट में मौजूद वकील हैरान रह गए। इस्तीफे के बाद, पूरे बोर्ड को, उस दिन के लिए उनकी अदालत के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों सहित, बरी कर दिया गया। न्यायमूर्ति देव को जून 2017 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले थे।
न्यायमूर्ति देव के कुछ प्रसिद्ध फैसलों में 2022 में कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करना शामिल है। प्रोफेसर साईबाबा को आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति देव ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही शून्य थी। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत वैध मंजूरी का अभाव। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया।

Rakesh Kumar Bhatt

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