दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 'बिग बॉस' का अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का दिया आदेश - Shaurya Mail

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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘बिग बॉस’ का अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का दिया आदेश

 दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ‘बिग बॉस’ का अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का दिया आदेश

दिल्ली, 20 अक्टूबर : दिल्ली हाई कोर्ट ने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ की अवैध स्ट्रीमिंग के खिलाफ एकपक्षीय निषेधाज्ञा दे दी है। यह आदेश अग्रणी ब्रॉडकास्टर-वायाकॉम18 द्वारा आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत दायर एक आवेदन में पारित किया गया। गौरतलब है कि ‘बिग बॉस’ का निर्माण और प्रसारण भारत में 2008 से किया जा रहा है। यह एक डच शो ‘बिग ब्रदर’ पर आधारित है, जिसके अधिकार मेसर्स एंडेमोल शाइन आईपी बीवी के पास हैं। मेसर्स एंडेमोल ने शो के प्रारूप के अधिकार Viacom18 को दे दिए हैं, जो टेलीविजन चैनल कलर्स और कलर्स कन्नड़ के साथ-साथ अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘जियोसिनेमा’ पर शो को प्रसारित करता है।

Viacom18 का मामला यह है कि मूल प्रसारण के संबंध में उसके पास सिनेमैटोग्राफ़िक और प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार हैं। यह मामला वीडियो-ऑन-डिमांड मोड पर काम करने वाली 5 स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग वेबसाइटों के खिलाफ दायर किया गया है, जो न केवल ‘बिग बॉस’ के पिछले सीज़न को अनधिकृत रूप से चला रहे हैं, बल्कि शो के आगामी 2 सीज़न का विज्ञापन भी कर रहे हैं। इन वेबसाइटों के डोमेन नाम ‘बिग बॉस’ के नाम पर रजिस्ट्रर्ड हैं।

यह देखते हुए कि वॉयोकॉम 18 का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी सब्सक्रिप्शन-आधारित है और ब्रॉडकास्टर ने संभवतः ‘बिग बॉस’ के अधिकार प्राप्त करने के लिए काफी निवेश किया है, कोर्ट ने वॉयोकॉम 18 के पक्ष में एकपक्षीय निषेधाज्ञा दे दी। यह राय दी गई कि यदि अवैध वेबसाइटों को अनाधिकृत रूप से ‘बिग बॉस’ प्रसारित करने की अनुमति दी गई, तो वॉयोकॉम 18 का सदस्यता आधार खतरे में पड़ जाएगा।

अदालत ने कहा कि अगर इस तरह की तेजी से बढ़ती वेबसाइटों, जिनमें बिग बॉस नाम का भी इस्तेमाल होता है। अगर इसे अनुमति दी जाती है, तो इससे पायरेसी और अनैतिक प्रसार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वादी को भारी नुकसान होगा। वास्तव में न्यायालय ने प्रतिवादियों को किसी भी ‘बिग बॉस’ एपिसोड (अतीत या भविष्य) के प्रसारण, प्रसारण, स्ट्रीमिंग, पुनः प्रसारण और होस्ट करने से रोक दिया। प्रतिवादी-वेबसाइटों और उनके डोमेन नामों को भी निलंबित/अवरुद्ध करने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि कोर्ट ने कहा कि यह निषेधाज्ञा किसी भी वेबसाइट पर लागू होगी जो Viacom18 के ध्यान में ‘बिग बॉस’ नाम के रूप में आएगी या Viacom18 के कार्यक्रमों को अवैध रूप से प्रसारित करने के लिए आएगी।

Rakesh Kumar Bhatt

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