राजकीय पेंशनरों की मृत्यु होने पर खाता बंद करने से पूर्व बैंकों को कोषागार से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र - Shaurya Mail

Breaking News

राजकीय पेंशनरों की मृत्यु होने पर खाता बंद करने से पूर्व बैंकों को कोषागार से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखंड(देहरादून),शनिवार 02 अगस्त 2025

मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की दशा में उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा पेंशनरों के पेंशन खाते से एटीएम या अन्य माध्यमों से पेंशन आहरित किया जा रहा है और कोषागार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए ही पेंशन खातों को बंद करवा दिया जा रहा है। जिस कारण उक्त पेंशन खातों में पेंशनर की मृत्यु होने की सूचना के अभाव में भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली करने में कठिनाई हो रही है। मुख्य कोषाधिकारी ने लीड बैंक अधिकारी से इस संबंध में अनुरोध किया है कि समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित किया जाए कि जनपद कोषागार एवं उप कोषागार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही बैंक खाते को बंद करने की कार्यवाही की जाए।

Rakesh Kumar Bhatt

https://www.shauryamail.in

Related post

error: Content is protected !!