विधानसभा सत्र तैयारी : 300 मीटर के दायरे में धारा-144 पांच सितंबर से लागू
देहरादून, विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा परिसर के चारों तरफ 300 मीटर की परिधि में 05 सितंबर से धारा-144 सत्र समाप्ति तक लागू रहेगी. इस क्षेत्र में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों का लाना-ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र ईंट और रोड़ा भी एकत्रित नहीं किया जा सकता।
जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष का द्वितीय सत्र 05 सितम्बर 2023 से आरम्भ हो रहा है इस दौरान विभिन्न संगठनों और समुदायों की ओर से प्रदर्शन, धरना, अनशन व अन्य प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू की गई है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी,हाकी स्टिक, तलवार या अन्य कोई तेजधार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो इनको नहीं ले जा सकता है।
किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना और किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि भी प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस/प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।