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मुख्य सचिव ने संविदा व श्रमिकों के ईएसआई कवरेज में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश

 मुख्य सचिव ने संविदा व श्रमिकों के ईएसआई कवरेज में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड(देहरादून),मंगलवार 26 नवंबर 2024

राज्य में संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के तहत लाने की धीमी प्रक्रिया पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर निगमों एवं अन्य विभागों के श्रमिकों को ईएसआई कवरेज प्रदान करने में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सचिव शहरी विकास से नगर निगमों व नगर निकायों में कार्यरत संविदा व दैनिक कर्मचारियों के ईएसआई कवरेज की प्रगति रिपोर्ट तलब की। उन्होंने सभी नगर पालिकाओं एवं निकायों में श्रमिकों को अनिवार्य रूप से बीमा योजना के तहत लाने के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया।

15,000 इकाइयों को नोटिस जारी

मुख्य सचिव के निर्देश पर श्रम विभाग ने अब तक 15,000 से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 10,000 इकाइयों ने ईएसआई कवरेज प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्य सचिव ने इस कवरेज को और व्यापक बनाने के लिए औचक जांच अभियान तेज करने का आदेश दिया है।

ईएसआई योजना के लाभों पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि संविदा एवं श्रमिकों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना कवर, और अन्य लाभ देने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्मचारियों को इस योजना के लाभों और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी आह्वान किया।

अन्य विभागों में भी कवरेज बढ़ाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के साथ-साथ विभिन्न एनजीओ में कार्यरत श्रमिकों को भी ईएसआई योजना के दायरे में लाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

ईएसआई योजना का योगदान

ईएसआई योजना कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान से संचालित होती है। इसमें नियोक्ता का अंशदान 3.25% और कर्मचारी का अंशदान 0.75% होता है। यह योजना राज्य में 13 जिलों, 45 औषधालयों, और 65 अनुबंधित चिकित्सा संस्थानों में संचालित है।

संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ

ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत, संगठित क्षेत्र में 21,000 (दिव्यांगजन के लिए 25,000) तक वेतन पाने वाले श्रमिकों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। यह योजना श्रमिकों और उनके परिवार को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण मृत्यु या अपंगता, और व्यवसाय जनित रोगों से सुरक्षा देती है।

बैठक में सचिव शहरी विकास पंकज कुमार पांडेय, वित्त, श्रम, ईएसआई, उपनल, और चिकित्सा सेवाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

Rakesh Kumar Bhatt

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