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Court Blast: NIA ने लुधियाना कोर्ट बम विस्फोट में दो को पाया दोषी, दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

 Court Blast: NIA ने लुधियाना कोर्ट बम विस्फोट में दो को पाया दोषी, दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम विस्फोट मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए थे। चार्जशीट में उल्लिखित अभियुक्तों में से एक पंजाब के मोगा जिले का लखबीर सिंह उर्फ रोडे कथित तौर पर पाकिस्तान में है, जहां उसने पूरे पंजाब में विस्फोट करने के लिए भारत में आईईडी की तस्करी की थी। वह प्रतिबंधित संगठनों, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसएफवाई) का प्रमुख है।

एनआईए द्वारा जांच से पता चला कि लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट हुआ आईईडी सीमा पार से रोड द्वारा पंजाब में तस्करी कर लाया गया था। उसने हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया सहित पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों और उनके भारतीय सहयोगियों की मदद से इन आईईडी की तस्करी की थी। चार्जशीट के अन्य आरोपी अमृतसर जिले के हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया को दिसंबर 2022 में मलेशिया से आने पर दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था।

Rakesh Kumar Bhatt

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