मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेग। हाई कोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में वर्तमान में चल रहे मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। हाई कोर्ट ने 3 मई को मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू भक्तों ने मथुरा जिला अदालत से उच्च न्यायालय तक उस भूमि पर अधिकार का दावा किया है, जिस पर शाही मस्जिद ईदगाह बनी है।
याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा में रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों और प्रतिवादियों के वकील के माध्यम से दायर की गई थी। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा मामले में प्रतिवादी हैं।
आवेदकों ने ईदगाह मस्जिद पर हिंदू समुदाय के अधिकार का दावा करते हुए घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि इसका निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया था और इस तरह का निर्माण मस्जिद नहीं हो सकता क्योंकि कोई वक्फ कभी नहीं था। बनाया था। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए समर्पित नहीं की गई थी।
